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नाबालिक बच्चो का न दे अभिभावक वाहन नहीं तो हो सकता है 25 हजार रुपए का जुर्बाना व जेल- एआरटीओ पंकज सिंह

नाबालिक बच्चे वाहन से करते स्टंटिंग और बहुत तीव्र गति से बच्चे चलाते है वाहन इससे होती है दुर्घटनाएं

बस्ती। जनपद में अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को न दे वाहन नही तो आरटीओ विभाग कर सकती है 25 हजार रुपए के जुर्बाना के साथ साथ अभिभावक को जेल भी जानी पड़ सकती है।
ये बात हम नही कह रहे है ये उक्त बात जिले के परिवहन विभाग के अधिकारी पंकज सिंह एआरटीओ ने बात चीत के दौरान बताया कि परिवर्तन कार्यवाही के दौरान और विभिन्न स्रोतों से मीडिया के द्वारा और अन्य माध्यम से ये बात संज्ञान में लाया जा रहा है कि कुछ अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए दे रहे हैं। जो स्टंटिंग करते हैं और बहुत तीव्र गति से गाड़ी चलाते है। उनके पास डीएल होने का कोई सवाल ही नही होता और जनपद में नाबालिक बच्चो को वाहन चलाने का बढ़ावा मिल रहा है। ये शासन की मंशा के अनुरूप है, इन्होंने बताया कि कोई अभिभावक अपने नाबालिक बच्चो को वाहन देता है और वाहन चलाने समय पाए जाते है तो उस अभिभावक के ऊपर 25 हजार रुपए का जुर्बाना और साथ में जेल भेजने का भी प्राविधान वाहन एक्ट में दिया गया है। वही पंकज सिंह एआरटीओ जनपद वाशियो से अपील किया है की अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दे। और साथ में यह भी बताया कि जो भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाए है वो अपना लाइसेंस बनावा ले नही तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर भी भारी जुर्बाना वाहन स्वामी को भरना पड़ सकता है। साथ में यह भी कहा की वाहन चलाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान दे।

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