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मुख्तार की मौत के बाद बेटे अब्बास को भी जेल में सताने लगा जान का खतरा, बोला-हो सकती है हत्या

गाजीपुरः माफिया मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के बाद अब बेटे अब्बास अंसारी ने भी कासगंज में जान का खतरा बताया है. अब्बास अंसारी ने भोजन में जहर मिलाकर हत्या करने की अंदेशा जताते हुए गाजीपुर सीजेएम से गुहार लगाई है. जिसके बाद सीजीएम ने जेल प्रशासन को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अब्बास अंसारी को खाना देने समेत अन्य कार्य कराने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद अब्बास अंसारी अपने पिता की कब्र पर फतिहा पढ़ने गाजीपुर आया है. गाजीपुर जेल में हैं, यहां पर परिजन और समर्थक मिलने पहुंच रहे हैं.

गाजीपुर सीजएम से अब्बास ने लगाई गुहारः अब्बास अंसारी के वकील लियाकत अली ने बताया कि अबु फखर खां ने थाना कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें अब्बास अंसारी और अफरोज को आरोपी बनाया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में 6 अप्रैल को गाजीपुर सीजेएम को सुनवाई हुई थी, जिसमें कासगंज जेल से मुख्तार अंसारी की वर्चुअल रूप से पेश हुए थे, जबकि अफरोज को गाजीपुर जेल से पेश किया गया था.

लगातार किया जा रहा हत्या का प्रयासः लियाकत अली ने बताया कि वीसी के दौरान अब्बास अंसारी की ओर से सीजएम को प्रार्थन पत्रा दिया गया और मौखिक रूप से बताया कि जेल में उनकी जान को खतरा है. अब्बास अंसारी ने कहा कि उनके पिता की हत्या में शामिल उनके विरोधियों द्वारा जेल प्रशासन से मिलकर उनकी हत्या का लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ उनके खाने में जहर मिलाया जा सकता है. इसके साथ ही डॉक्टर द्वारा कैमरे की निगरानी में कोई भी जांच नहीं की जाती है.

गाजीपुर सीजेएम ने कासगंज जेल को दिए आदेशः लियाकत अली ने बताया कि अब्बास अंसारी की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सीजेएम ने कासगंज जेल अधीक्षक को आदेश दिया है. सीजेएम ने आदेश दिया है कि मुख्तार अंसारी के खाने को सीसीटीवी टीवी की निगरानी में जांच की जाए. इसके साथ ही सभी कार्य कैमरे की निगरानी में किया जाए. इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं.

अफरोज ने भी लगाई सुरक्षा की गुहारः लियाकत ने बताया कि मनोज राय हत्याकांड में आरोपी अफरोज उर्फ चुन्नू पहलवान भी गाजीपुर जेल में बंद है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाया है. उन्होंने सीजेएम को प्रार्थना पत्र दिया है कि वह उसरी चट्टी कांड में बृजेश सिंह के खिलाफ गवाह है. जबकि उसे जेल से अदालत पेशी पर दो सिपाही ही मात्र पैदल जेल ले आते हैं, मुझे जेल में जहर भी दिया जा सकता है. मेरे साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है. इ पर सीजेएम ने दोनों लोगों की सुरक्षा इंतजाम के लिए जेल प्रशासन को लिखा है.

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