उत्तर प्रदेशबड़ी खबरलखनऊ

अब प्रदेश के किसी भी आरटीओ दफ्तर में कराएं वाहन की फिटनेस

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के वाहन स्वामियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब उन्हें अपने वाहन की फिटनेस कराने के लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी. प्रदेश के जिस जिले में चाहे उस जिले के आरटीओ कार्यालय में अपने वाहन की फिटनेस करा सकेंगे. उनके लिए ये अनिवार्य नहीं होगा कि जिस आरटीओ कार्यालय में उनका वाहन रजिस्टर्ड है तो फिटनेस भी वहीं कराना है. परिवहन विभाग ने एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था लागू कर दी है. वाहन 4.0 पोर्टल पर फिटनेस की ये नई लाइव व्यवस्था लागू कर दी गई है. इससे अब वाहन स्वामी जहां चाहे उस आरटीओ कार्यालय में वाहन की फिटनेस करा सकते हैं.

उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त राजस्व की तरफ से एनआईसी को नौ फरवरी को पत्र लिखा गया था कि उत्तर प्रदेश के वाहनों के फिटनेस के लिए एनीव्हेयर फिटनेस की व्यवस्था वाहन 4.0 पोर्टल पर विकसित कर जल्द से जल्द लाइव कराई जाए. इसके बाद तीन अप्रैल को एनआईसी की तरफ से अपर परिवहन आयुक्त राजस्व को जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश में एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था विकसित कर वाहन 4.0 पोर्टल पर लाइव कर दी गई है. अब वाहन स्वामी प्रदेश के किसी भी आरटीओ कार्यालय में अपने वाहन की फिटनेस करा सकते हैं. उनके लिए यह अनिवार्यता नहीं है कि जिस कार्यालय में उनका वाहन रजिस्टर्ड है वहीं पर उन्हें फिटनेस कराना है. इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि वाहन बगैर फिटनेस के सड़कों पर नहीं दौड़ेंगे. अभी तक वाहन की फिटनेस उस कार्यालय में हो सकती थी जहां पर वाहन पंजीकृत है. ऐसे में फिटनेस खत्म होने के दौरान वाहन के किसी दूरदराज के जनपद में होने पर फिटनेस हो पाना मुश्किल होता है. जिसके चलते वाहन बगैर फिटनेस के ही सड़कों पर संचालित होता रहता है. बिना फिटनेस के सड़क पर दौड़ रहे वाहन से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है. बगैर फिटनेस वाहन सड़कों पर न संचालित हों, इसे लेकर नई व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया गया था.

एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था में वाहन स्वामी अपने वाहन की फिटनेस कहीं पर भी करा सकेंगे. इसके तहत निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी वाहन का मोबाइल एप से इंस्पेक्शन करेंगे. (गैर परिवहन यानों और परिवहन यानों के लिए ऐसे जिलों को छोड़कर जहां पर वर्तमान में स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस/इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर) कार्यशील हैं. तकनीकी रूप से वाहन को फिट पाए जाने पर निरीक्षण रिपोर्ट फॉर्म (38 ए) परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर अपलोड करेंगे. निरीक्षण प्राधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर वाहन के पास होने पर अप्रूवल उस कार्यालय से होगा जिस कार्यालय में वाहन पंजीकृत है. वाहन निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों को एक माह के अंदर जहां पर वाहन पंजीकृत है वहां पर प्रस्तुत करना होगा. एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था में वाहन स्वामी को फिटनेस सर्टिफिकेट उसी कार्यालय से मिलेगा जहां पर वाहन रजिस्टर्ड है. फिटनेस प्रमाण पत्र की निर्धारित फीस जमा कर वाहन स्वामी सर्टिफिकेट ले सकेंगे. केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 62 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 39 (1) (क) के अनुसार निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी को निरीक्षण रिपोर्ट वाहन पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) एके सिंह ने बताया कि सभी पंजीयन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/ प्रवर्तन और सभी संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था लागू किए जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का सर्कुलर भेज दिया गया है. सभी को निर्देशित किया गया है कि वाहन 4.0 पोर्टल पर एनीव्हेयर फिटनेस व्यवस्था को लाइव कर दिया गया है. अब कोई भी वाहन स्वामी कहीं भी अपने वाहन की फिटनेस करा सकता है. इस व्यवस्था के लागू होने से अब सड़क पर अनफिट वाहनों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि वाहन स्वामी को कहीं भी वाहन की फिटनेस कराने की सहूलियत मिल जाएगी.

Khwaza Express

Khwaza Express Media Group has been known for its unbiased, fearless and responsible Hindi journalism since 2008. The proud journey since 16 years has been full of challenges, success, milestones, and love of readers. Above all, we are honored to be the voice of society from several years. Because of our firm belief in integrity and honesty, along with people oriented journalism, it has been possible to serve news & views almost every day since 2008.

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button