सुलतानपुर: सगे भाइयों को 20 साल जेल की सजा, किशोरी को अगवा कर गैंगरेप मामले में आया फैसला
सुलतानपुर। अमेठी जिले के पीपरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव मे आठ वर्ष पूर्व किशोरी को अगवा कर गैंगरेप करने के मामले में सोमवार को दोषी सगे भाइयों हरिप्रकाश शुक्ल व जितेंद्र शुक्ल को न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल और एक लाख 80 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
वहीं किशोरी को बंधक रखने के दोषी पिता सियाराम को पांच साल व 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता अभिषेक त्रिपाठी के मुताबिक पीपरपुर थानाक्षेत्र क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 24 मार्च 2015 को सगे भाइयों ने अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपित पिता सियाराम ने किशोरी को बंधक बनाया था।
पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने पेश छह गवहों व साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए सोमवार जेल भेज दिया। अर्थदंड की धनराशि मे से एक लाख रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी कोर्ट ने दिया।