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महिला संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित

ख्वाजा एक्सप्रेस संवाददाता 

 

बरेली । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से एवं जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली सुधीर कुमार के दिशा निर्देशन में विधान से समाधान विषय पर शनिवार 21 दिसम्बर 2024 को महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम भरतौल के पंचायत सचिवालय सभागार ब्लॉक बिथरी चैनपुर, तहसील सदर बरेली में किया गया।

महिलाओं के हित संरक्षण कानून संबंधी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का शुभारंभ अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली अजय कुमार शाही द्वारा अपराह्न 12:00 बजे किया गया।  

अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली अजय कुमार शाही ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने व अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए आवाज उठाने पर जोर दिया। इसके साथ ही श्रमिक महिलाओं के अधिकारों, अपने आसपास हो रहे अत्याचार, घरेलू हिंसा एवं बाल विवाह के रोकथाम हेतु जागरुक किया गया । अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि किसी भी तरह की निशुल्क विधिक सलाह हेतु नालसा द्वारा15100 टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर जारी किया गया हैए जिस पर कोई भी व्यक्ति निशुल्क विधिक सलाह प्राप्त कर सकता है अथवा जनपद में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवेदन कर सकता है।

हरिन्दर जीत कौर चड्डा रिसोर्स पर्सन द्वारा बताया गया कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता यदि किसी महिलाओं को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसके लिए न्यायालय द्वारा अनुमति लेना आवश्यक है यदि कोई पुलिस कर्मी बिना न्यायालय की अनुमति के किसी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करता है तो उस पुलिसकर्मी के ऊपर उचित कार्यवाही की जा सकती है। ओमकार सिंह रघुवंशी रिसोर्स पर्सन द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलायी जा रही निशुल्क विधिक सेवाओं के विषय में बताया गया।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, बरेली मोनिका राणा ने सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला सुरक्षा योजना, बाल सुरक्षा योजना और विधवा पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी महिलाओं को उपलब्ध कराने के साथ महिला सशक्तिकरण की जानकारी उपलब्ध कराई एवं महिला हेल्पलाइन नं०1090, चाइल्ड हेल्पलाइन नं० 1098 एवं महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित सखी वन स्टाप सेन्टर आदि के विषय में जानकारी दी।

लेबर इन्फोर्समेन्ट ऑफीसर आरण्एण् शर्मा ने श्रम विभाग द्वारा, श्रमिक महिलाओं हेतु चलायी जा रही योजनाओं के विषय में जानकारी दी गयी एवं बताया गया कि श्रम विभाग द्वारा श्रमिक महिलाओं के प्रथम बेटी के जन्म हेतु पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाती है।

कार्यक्रम में महिलाओं को जागरुक किये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक किट,श्रमिक महिलाओं हेतु श्रम सम्बन्धी बुक पंपलेट आदि वितरित की गयी।।

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