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मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक, अब अप्रैल में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी वाले सर्वेक्षण के खिलाफ’ट्रस्ट प्रबंधन समिति शाही मस्जिद ईदगाह’की याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल से शुरू होने वाला सप्ताह तक टाल देगी।

सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत के पास अब तीन मुद्दे लंबित हैं और वे एक इंट्रा-कोर्ट अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के एकीकरण के खिलाफ) है, दूसरा पूजा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में ही अधिनियम है। पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को सबसे पहले उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी और इसकी देखरेख के लिए एक अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि इस स्थान पर कभी मंदिर हुआ करता था। हिंदू पक्षों की ओर से पेश वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले से जुड़े आदेश निष्फल हो गए हैं।

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