स्ट्रा रिपर से भूसा बनाने पर प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किया सख्त निर्देश

गौरव कुशवाहा
देवरिया: जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर गेहूं की कटाई के दौरान स्ट्रा रिपर (भूसा बनाने की मशीन) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसी क्रम में इकौना थाना अंतर्गत ग्राम भेड़ी में स्ट्रा रिपर के जरिए अवैध रूप से भूसा बनाए जाने की सूचना पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की।
मौके पर पहुंची कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने देखा कि संबंधित मशीन चालक फरार हो चुका था। अब उसके साथ ही मशीन मालिक की भी तलाश की जा रही है, जिसके लिए जगह-जगह दबिश दी जा रही है।
उपनिदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार जिले में गेहूं की कटाई के दौरान स्ट्रा रिपर से भूसा बनाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सभी कंबाइन मशीनों पर अग्निशमन यंत्र और बालू से भरी बाल्टी अनिवार्य रूप से रखनी होगी ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने किसानों और मशीन संचालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि गेहूं की पूरी फसल कटने के बाद ही स्ट्रा रिपर का उपयोग किया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी।
नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कृषि, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों को सतर्क कर दिया गया है। अगर कोई मशीन चालक या मालिक आदेश की अवहेलना करता पाया गया, तो उसकी मशीन जब्त कर थाना परिसर में जमा कराई जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे इन नियमों का पालन करें और अवैध रूप से स्ट्रा रिपर का उपयोग न करें, जिससे फसल अवशेष जलाने या अन्य कारणों से होने वाली आगजनी की घटनाओं को रोका जा सके।



