पंजाबराज्य

गैंगस्टर मॉड्यूल से जुड़े तीन आरोपी अमृतसर से गिरफ्तार; 3 पिस्तौल बरामद

चंडीगढ़/अमृतसर, 21 जून:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के दौरान संगठित अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता के तहत स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर और काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) जालंधर ने केंद्रीय एजेंसी के समन्वय के माध्यम से विदेश-आधारित हैंडलरों से जुड़े गैंगस्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश करके इसके तीन गुर्गों को तीन आधुनिक पिस्तौलों (विदेशी) और गोला-बारूद सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बटाला के वड्डा थेथरके निवासी अनमोल सिंह उर्फ मोहला, बटाला के शाहपुर जाजन निवासी जगरूप सिंह उर्फ रूपा और अमृतसर के गेट हकीमां स्थित कवरियां वाली पुली के निवासी मोहित कुमार उर्फ जोबन के रूप में हुई है।

यह सफलता एक अन्य आरोपी को पहले 26 आधुनिक हथियारों, जिनमें एक एके-47 राइफल और 25 पिस्तौलें शामिल थीं, सहित गिरफ्तार किए जाने के कुछ समय बाद ही सामने आई है।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी विदेश-आधारित गैंगस्टरों के निर्देशों पर काम कर रहे थे, जो पंजाब में गैंगवार, जबरन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल हैं। अपने हैंडलरों के निर्देशों पर उक्त आरोपी हथियारों की खेप हासिल करके आगे आपराधिक कार्रवाइयों को अंजाम देते थे।

डीजीपी ने कहा कि समग्र नेटवर्क का पता लगाने, अन्य आरोपियों की पहचान, पिछली आपराधिक गतिविधियों की गुत्थी सुलझाने और विदेशी हैंडलरों के इशारे पर काम कर रहे संगठित अपराध सिंडिकेट के खात्मे आदि को केंद्र में रखकर आगे की जांच की जा रही है।

कार्रवाई के विवरण साझा करते हुए एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने अनमोल उर्फ मोहला, जगरूप उर्फ रूपा और मोहित उर्फ जोबन को तीन विदेशी एवं आधुनिक पिस्तौलों और गोली-बारूद सहित गिरफ्तार कर लिया।

एआईजी ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अनमोल और मोहित सितंबर 2025 में कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर में दर्ज हत्या के मामले और जून 2026 में बटाला में दर्ज हत्या की कोशिश के मामले में भी शामिल थे। इसके अलावा अनमोल और उसके साथियों को ऐसे कई अन्य काम भी सौंपे गए थे, जिन्हें पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया।

इस संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 111 तथा 61(2) के तहत पुलिस थाना एसएसओसी अमृतसर में एफआईआर संख्या 40 दिनांक 20.06.2026 दर्ज की गई है।

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