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चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार, दो बरी, एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला

लखनऊ। साल 2018 में 26 जनवरी को कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या तिरंगा यात्रा के दौरान की गई थी। जिसके बाद दंगा भड़क गया था। इस मामले में गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हत्याकांड में 28 आरोपी दोषी करार दिये गये हैं जबकि 2 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा कि इस मामले में कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाई जायेगी।

करीब 8 साल पुराने मामले में चंदन के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसका फैसला आज आ गया है। 28 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। यह फैसला आने के बाद कासगंज जिले में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है।

जानिये घटना के बारे में

साल 2018 में 26 जनवरी को शहर में कुछ युवा उत्सव मना रहे थे। इस दौरान मोटर साइकिल से उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी और वंदेमातरम व भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, लेकिन उनका यह उत्सव कुछ उपद्रवी  तत्वों को पसंद नहीं आया।

बताया जा रहा है कि यह तिरंगा यात्रा जैसे ही शहर के बड्डूनगर इलाके में पहुंची, उपद्रवी तत्वों ने फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। जिसमें चंदन गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई। उधर जैसे ही चंदन की मौत की सूचना फैली, उसके बाद शहर में दंगे शुरू हो गये। तनाव इतना बढ़ा कि प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा।

इस घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम, और सलीम समेत लगभग 117 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने हाईकोर्ट से केस लखनऊ ट्रांसफर करने की अपील की, जिसके बाद केस की लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होने लगी, करीब सात साल बाद इस मामले में फैसला आया है।

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