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नई आबकारी नीति को मिली मंजूरी,दस फीसदी बढ़ोत्तरी, 50 हजार करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य,जाने कितनी महंगी होगी शराब

लखनऊ। यूपी में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। वर्ष 2024-25 के लिये अनुमानित राजस्व 50 हजार करोड़ रुपये रखा गया है। अंग्रेजी शराब की लाइसेंस फीस और नवीनीकरण फीस में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही फ्रेंचाइजी की फीस दर का प्रति लीटर निर्धारण प्रस्ताव में किया गया है। इसके साथ कई नये बदलाव किए गए हैं।

नई नीति के मुताबिक शराब के शौकीनों को आगामी अप्रैल से जेबे अधिक खाली करना पड़ेगा। आगामी 1 अप्रैल 2024 से अंग्रेजी शराब, बियर,भांग की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। अंग्रेजी शराब 10 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है। ओकेजनेली लाइसेंस अब केवल 12 घंटे के लिए लाइसेंस मिल सकेंगे। बीयर की दुकान के बगल खाली पड़े जगह का इस्तेमाल लाइसेंस धारक माडल शॉप के तौर पर कर सकेंगे। पुलिस को निरीक्षण, चेकिंग के लिए आबकारी विभाग से अनुमति लेनी पड़ेगी।

फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से कराए जाने का प्रस्ताव है। देसी मदिरा की दुकानों के एमजीयू में 10 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस किधर 32 रुपए प्रति ब्लकि लीटर के आधार पर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

विदेशी शराब की रेगुलर 90 एमएल की आपूर्ति को समाप्त करने का प्रस्ताव है। आसवनी नियमावली 1961 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। अंगूर, सेब और नाशपाती से बनने वाली साइडर, शेरी और पेरी वाइन को नियमावली में शामिल किया गया। नई नीति में विभागीय स्तर एनओसी लेकर हवाई,रेलवे,मेट्रो स्टेशन पर खुले सकेंगे प्रीमियम रिटेल दुकाने खोलने का प्रस्ताव रखा गय है। सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त होने पर हवाई अड्डों और मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन के अंदर भी प्रीमियम रिटेल वेण्ड अनुमन्य होंगे। ऐसी दुकानों का प्रवेश और निकास द्वार मुख्य भवन के अंदर से होगा।

बीयर दुकानों पर उपभोग की सुविधा के लिए करना होगा आनलाइन आवेदन

बीयर दुकानों के लिए उपभोग की सुविधा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जिला आबकारी अधिकारी की ओर से अनुमन्य की जाएगी । इसके लिए न्यूनतम 100 वर्ग फीट का (परमिट रूम) दुकान के 20 मीटर की परिधि के अंदर होना चाहिये। परमिट रूम की सुविधा के लिए 5,000 रुपये शुल्क वित्तीय वर्ष लिया जायेगा। परमिट रूम में कैंटीन की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। प्रत्येक फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा रखना अनिवार्य होगा। माइक्रो ब्रिवरी उत्पादित बीयर पर प्रतिफल शुल्क की दर वर्ष 2024-25 में 100 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया गया है।

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