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प्रधानों का 26 मई, प्रमुखों का 19 जुलाई, जिला पंचायत अध्यक्षों का 19 जुलाई 26 को समाप्त होगा कार्यकाल

लखनऊ। निदेशक पंचायतीराज अमित कुमार सिंह ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2026 की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष-2021 में सम्पन्न निर्वाचन के उपरान्त संघठित ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। वर्ष 2021 में निर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायतों प्रतिनिधियों क्रमश: का कार्यकाल ग्राम पंचायत प्रधान दिनांक 26.05.2026 व क्षेत्र पंचायत प्रमुख दिनांक 19.07.2026 एवं जिला पंचायत अध्यक्षों दिनांक 11.07.2026 को समाप्त हो रहा है। शासन स्तर से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न होने तक नगरीय निकायों के सृजन/ सीमा विस्तार पर रोक लगाये जाने सम्बन्धी शासनादेश 20 मई, 2025 के द्वारा नगर विकास से अनुरोध किया गया है।

वर्ष 2021 में पंचायत निर्वाचन सम्पन्न होने के उपरान्त नगरीय निकायों के सृजन / सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों / राजस्व ग्रामों के आंशिक पुनर्गठन किये जाने सम्बन्धी शासनादेश 23 मई, 2025 को निर्गत किया गया है। ऐसे 37 जनपदों में आंशिक पुनर्गठन से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही पूर्ण कर विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया गया है। इस प्रक्रिया में पूर्व में विद्यमान 58195 ग्राम पंचायतों में से 512 ग्राम पंचायतें के नगर निकायों के सीमा विस्तार के फलस्वरूप समाप्त होने एवं 09 ग्राम पंचायतें नव सृजित होने तथा 02 वन टंगिया ग्रामों को ग्राम पंचायतों के रूप में अधिसूचित किये जाने के कारण वर्तमान में प्रदेश में 57694 ग्राम पंचायतें अस्तित्व में है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आंशिक पुर्नगठन के फलस्वरूप प्रभावित ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों (विकास खण्ड) की श्रेणीवार संशोधित जनसंख्या सम्बन्धी आंकडे जनपदों के जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आंशिक प्रभावित ग्राम पंचायतों के परिसीमन किये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश शासनादेश 15 व 16 जुलाई निर्गत किये गये है। इसके सापेक्ष आंशिक प्रभावित वार्डों के परिसीमन की कार्यवाही पूर्ण कर दिनांक 03 से 05 अगस्त तक आपत्तियां प्राप्त कर उनके निस्तारण उपरान्त प्रभावित वार्डों के गठन की कार्यवाही की जा रही है।

नगरीय निकायों के सृजन / सीमा विस्तार के फलस्वरूप आंशिक रूप से प्रभावित 39 जनपदों में परिसीमन की कार्यवाही निर्धारित समय-सारणी अनुसार पूर्ण कर वांछित सूचना पंचायती राज निदेशालय को दिनांक 12 अगस्त, 2025 तक उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को निर्गत किये गये है, जिसमें आज 28 अगस्त तक 47 जनपदों से परिसीमन सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त हो गये है शेष 28 जनपदों (आगरा, औरैया, बागपत, बहराइच, बलिया, भदोही, बंदायू, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर देहात, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिजार्पुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, सन्तकबीरनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर) से परिसीमन सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

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