ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गैंगस्टर एक्ट के तीन अपराधियों को मिली सश्रम कारावास की सज़ा

गौरव कुशवाहा
देवरिया। जनपद पुलिस को “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक दशक पुराने प्रकरण में पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के चलते तीन शातिर अपराधियों को चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रुपये के अर्थदंड की सज़ा सुनाई गई है।
यह मामला थाना खुखुंदू में वर्ष 2010 में दर्ज मु0अ0सं0-591/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित था। दोषियों की पहचान अभिषेक मिश्रा उर्फ सन्नी, रामकृपाल तिवारी, और दीपक मिश्रा उर्फ तारकेश्वर मिश्रा के रूप में हुई है, जो सभी नूनखार गांव थाना खुखुंदू के निवासी हैं।
पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर के निर्देशन में इस प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों और गवाहों को मज़बूती से अदालत में प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक वाचस्पति मिश्रा, कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 कृष्ण मोहन और पैरवीकार का0 जय प्रकाश यादव ने इस मामले में निर्णायक भूमिका निभाई।