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अमृतपाल सिंह और अब्दुल राशिद जीते चुनाव, जेल में रहकर कैसे लेंगे शपथ?

लोकसभा चुनाव में 2 सांसद ऐसे भी चुने गए हैं, जो जेल में बंद हैं। पंजाब की खडूर साहिब सीट पर NSA के तहत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह ने जीत दर्ज की।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट पर आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोपी शेख अब्दुल राशिद उर्फ ​​इंजीनियर राशिद ने जीत दर्ज की है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन सांसदों को शपथ कैसे दिलाई जाएगी।

आइये जानते हैं ऐसी परिस्थितियों में क्या है नियम और कैसे शपथ दिलाई जा सकती है। संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है।

शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल जाना होगा।

रिप्रेजेंटेशन आफ पीपुल एक्‍ट के तहत जो भी उम्‍मीदवार चुनाव में जीत दर्ज करता है, उसे पद की शपथ लेनी होती है। अगर शपथ लेने के समय कोई नवनिर्वाचित सांसद जेल में है, तो उसे स्‍पेशल कस्‍टडी पैरोल या जमानत पर छोड़ा जाता है।

लेकिन पार्लियामेंट के सेशन में वह हिस्सा नहीं ले सकते। इसके साथ ही वह जनता से सीधा संवाद भी नहीं कर सकते।

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