पंजाब

दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत छूट: चेयरमैन जगरूप सिंह सेखवां

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। इस दिशा में एक और कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिव्यांगों को पंजाब के राजमार्गों पर टोल में 100 प्रतिशत की छूट दी है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला योजना समिति के अध्यक्ष एडवोकेट जगरूप सिंह सेखवां ने बताया कि विकलांग व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत वाहन, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व के तहत पंजीकृत हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अनुमति नहीं दी जाएगी। टोल में 100 फीसदी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण पत्र में उनका स्वामित्व दिव्यांग व्यक्ति के रूप में दर्ज कराना होगा।

चेयरमैन जगरूप सिंह सेखवां ने कहा कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपने नए या पुराने वाहन का परिवहन विभाग में दिव्यांग के रूप में पंजीकरण बिना पत्र के करवा सकता है।

उन्होंने बताया कि इसका लाभ लेने के लिए संबंधित उद्यमियों को एक छूट प्राप्त विशेष फास्ट टैग प्राप्त करना होगा।

जिसके लिए उन्हें https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा और भरने के बाद ऑनलाइन फॉर्म पंजीकरण के बाद सक्षम प्राधिकारी एक डिस्काउंट फास्ट टैग जारी करेगा, जिसे विकलांग व्यक्ति को अपने वाहन पर लगाना होगा।

एस. जगरूप सिंह सेखवां ने कहा कि यदि दिव्यांगों को इस सुविधा का लाभ उठाने में कोई कठिनाई आती है, तो वे संबंधित ब्लॉक के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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