“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

- देवरिया पुलिस की सशक्त पैरवी से मिला न्याय, पीड़िता को मिला इंसाफ
गौरव कुशवाहा
देवरिया। जनपद देवरिया में महिला और बाल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान ने एक और बड़ी सफलता दर्ज की है। थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के गंभीर प्रकरण में आरोपी को 20 वर्षों का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना देकर न्यायालय ने पीड़िता को न्याय दिलाया है।
मामला वर्ष 2019 का है, जब थाना रामपुर कारखाना में मु0अ0सं0- 83/2019, धारा 376AB भादवि एवं 5M/6 पाक्सो एक्ट के तहत छट्ठू प्रसाद पुत्र नन्हकू प्रसाद, निवासी पाण्डेयपुर, के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने न सिर्फ तत्परता से जांच की, बल्कि कोर्ट में प्रभावशाली और तथ्यात्मक पैरवी प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ गति दी।

विशेष न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी को बीस वर्षों के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया। यह फैसला पीड़िता और समाज के उन तमाम लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे।
इस निर्णय में विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी, कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मनोज जायसवाल, पैरवीकार सिपाही सर्वेश कुमार, तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक राम विलास यादव की मेहनत व समर्पण की भूमिका सराहनीय रही। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रबल साक्ष्य और तकनीकी दस्तावेजों ने मामले को मजबूत किया और अभियोजन को न्याय दिलाने में सक्षम बनाया।
पुलिस अधीक्षक विक्रान्त वीर ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के माध्यम से जनपद में जघन्य अपराधों के मामलों में त्वरित और कठोर सजा दिलाने की कार्ययोजना जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पुलिस की यह सक्रिय भूमिका ही पीड़ितों को न्याय दिलाने का आधार बन रही है।



