देवरिया में अवैध मांस विक्रेताओं पर खाद्य विभाग की सख्ती, 8 दुकानों का चालान

गौरव कुशवाहा
देवरिया। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना लाइसेंस के खुले में मांस, मछली और मुर्गा बेचने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लगातार मिल रही जनशिकायतों और गंदगी को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के बीच मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्र के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 16 मांस विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
यह अभियान 10 जून को भीखमपुर रोड, महुआनी चौराहा और महुआपाटन से शुरू हुआ, जो 16 जून को बरियारपुर, बरहड़ा चौराहा होते हुए 19 जून को रुद्रपुर मोड़, सोनूघाट, शहीद गेट, भटवलिया चौराहा और भटनी तक जारी रहा। निरीक्षण के दौरान टीम को कई स्थानों पर खुले में जानवर काटे जाते हुए, अस्वास्थ्यकर तरीके से मांस बेचते हुए और प्रदूषणकारी परिस्थितियों में विक्रय करते हुए पाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम और नियमों के उल्लंघन पर कुल 8 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करते हुए उनके विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इन दुकानों पर न तो नगर पालिका की अनिवार्य एनओसी पाई गई, न ही सफाई व्यवस्था का कोई पालन होता मिला। कई दुकानों पर मांस खुले में प्रदर्शित किया गया था और कचरा खुले में फेंका जा रहा था, जिससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा था, बल्कि आसपास के वातावरण में भी भारी दुर्गंध और संक्रमण का खतरा बढ़ गया था।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजीव मिश्र ने कहा कि ऐसे सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि वे तत्काल नगर पालिका या स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस प्राप्त करें और मांस विक्रय के लिए अस्थायी स्टॉल स्थापित करते समय पर्दा, काला शीशा तथा ढकी हुई टंकियों का उपयोग करें। साथ ही अवशेष व अपशिष्ट पदार्थों को ढंक कर रखना अनिवार्य किया गया है।
खाद्य विभाग की इस कार्यवाही से अवैध रूप से मांस विक्रय करने वालों में हड़कंप मच गया है। विभाग ने साफ किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अवहेलना करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जनहित को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे स्वच्छता मानकों का पालन करने वाले दुकानों से ही सामग्री क्रय करें।



