उत्तर प्रदेशराज्यलखनऊ

संभल दौरे पर जाएगा सपा प्रतिनिधिमंडल, डीएम ने लगाई रोक, लखनऊ में पुलिस का कड़ा पहरा

संभल में हुई हिंसा मामले में अबतक कई लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सपा प्रतिनिधिमंडल संभल जाने वाला है। इस दौरान वहां पीड़ितों से सपा प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा नेता माता प्रसाद पांडेय, लाल बिहार यादव, श्याम लाल पाल, हरेंद्र मलिक, रुचि वीरा, इकरा हसन, जियाउर्रहमान बर्क, नीरय मौर्य, कमाल अख्तर, रविदास मेहरोत्रा, नवाब इकबाल महमूद, पिंकी सिंह यादव, अली अंसारी, जयवीर सिंह यादव और शिवचरण कश्यप शामिल रहेंगे। बता दें कि सपा का प्रतिनिधिमंडल 30 नवंबर यानी शनिवार को संभल जाएगा और संभल में हुई हिंसा की विस्तृत जानकारी लेकर अखिलेश यादव को सौंपेगा।

क्या बोले सपा नेता माता प्रसाद पांडेय

संभल की यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद ने कहा कि अगर मीडिया वहां जा सकती है तो हम वहां क्यों नहीं जा सकते हैं। बता दें कि संभल में जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के बिना आदेश संभल में आने पर प्रतिबंध है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के संभल दौरे की भी अनुमति नहीं दी गई है।

माता प्रसाद ने इसे लेकर कहा कि हम वहां लोगों को भड़काने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा कहीं भी जाने का अधिकार है। सरकार लोगों का मौलिक अधिकार उनसे छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम पीड़ितों से मिलने के लिए संभल जाना चाह रहे हैं। सच सबके सामने आ जाएगा, इसलिए सरकार डर रही है और वहां जाने से हमें रोक रही है। बता दें कि संभल में हिंसा के बाद से धारा 163 लागू है।

माता प्रसाद पांडेय के घर के बाहर पुलिस

बता दें कि सपा नेता माता प्रसाद पांडेय के घर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अपने घर के बाहर पुलिस की तैनाती पर उन्होंने हाँ कि गलत कामों को छिपाने के लिए मुझे रोका जा रहा है। हम मृतकों के परिजनों से मिलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि गलत कामों को छिपाने के लिए हमें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि संभल में फिलहाल पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है। वहीं संभल जिले में बाहरी लोगों के आने की मनाही है। अब देखना यह है कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल में जाने की इजाजत मिलती है या नहीं। फिलहाल संभल जिले के डीएम ने साफ कर दिया है कि जिले में धारा 163 लागू है और जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बगैर अनुमति प्रतिबंधित है।

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