एसडीओ ने डेढ़ सौ मीटर तक की दूरी के लिए दे डाले कनेक्शन, ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया सस्पेंड
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. इसका खौफ भी तमाम विभागों के अधिकारियों पर साफ नजर भी आ रहा है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी है कि उन पर इसका फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है. यही कारण है कि अब तक ऊर्जा मंत्री के साथ ही पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक न जाने कितने अवर अभियंताओं और उपखंड अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार फैलाने में अभी भी बिजली विभाग के अफसर कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.
ऐसे ही एक उपखंड अधिकारी हैं अमन तिवारी जिन्होंने बिजली विभाग के 40 मीटर की दूरी के लिए निर्धारित कनेक्शन के नियम को पूरी तरह नकार दिया और 100 से लेकर डेढ़ सौ मीटर की दूरी तक के लिए कनेक्शन दे डाले. अब ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने उपखंड अधिकारी अमन तिवारी को सस्पेंड कर दिया. उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के सख्त निर्देश व नाराजगी पर सरोसा फतेहगंज, विद्युत वितरण खण्ड, सेस-2, लेसा के उपखण्ड अधिकारी अमन तिवारी को कार्यों में लापवाही बरतने, नियमों की अनदेखी करने व कदाचार के गम्भीर प्रकरण में प्रथम दृटया दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है.
मध्यांचल के प्रबन्ध निदेशक भवानी सिंह खंगारौत ने एसडीओ अमन तिवारी का निलम्बन कर मुख्य अभियन्ता (वितरण) कार्यालय, लेसासिस गोमती, बंग्ला बाजार से संम्बद्ध कर दिया है. ऊर्जा मंत्री जनता दर्शन लगाकर सप्ताह में दो दिन सोमवार और वृहस्पतिवार को जनसुनवाई करते हैं. मंत्री की जनसुनवाई में अभी चार दिसम्बर को पत्र के माध्यम से सरोसा टिकरा, भरोसा निवासी शिकायतकर्ता श्याम बाबू गुप्ता ने अवगत कराया कि विद्युत संयोजन लेने के लिए किए गए आवेदन पर एसडीओ अमन तिवारी ने स्थलीय निरीक्षण कर बताया गया कि संयोजन के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगेगा और लाइन भी बनानी पड़ेगी.
शिकायतकार्ता श्याम बाबू गुप्ता ने जनता दर्शन में यह भी शिकायत की थी कि उसके निवास के पास वहां पर स्थापित ट्रांसफार्मर से तीन अन्य उपभोक्ताओं को विभाग की मिलीभगत से चोरी से कनेक्शन देकर वहां पर विद्युत चोरी करायी जा रही है. मंत्री को की गई इस शिकायत पर हुई जांच में बिजली चोरी कराया जाना सही पाया गया और वहां स्थापित ट्रांसफार्मर से तीन अन्य लोगों को विभाग के 40 मीटर के दायरे को दरकिनार कर 100 से 150 मीटर दूरी तक केबल खींचकर बिजली दी गई थी. ऊर्जा मंत्री ने इस गम्भीर प्रकरण में सख्त नाराजगी व्यक्त की और संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश प्रबंध निदेशक मध्यांचल को दिए थे.
ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं का किसी भी रूप में उत्पीड़न व उनके साथ दुर्व्यवहार करना बर्दास्त नहीं किया जायेगा. विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी कर विभाग की आंखों में धूल झोकने का कार्य अब सहन नहीं किया जायेगा, ऐसे कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.