पंजाबराज्य

एस.आई.आर. के तहत पंजाब राज्य में 25 जून से शुरू होगी घर-घर गणना

चंडीगढ़, 24 जूनः
पंजाब राज्य में कल (25 जून 2026) से विशेष गहन पुनरीक्षण (एस.आई.आर.) के तहत घर-घर गणना के पहले चरण का काम शुरू हो जाएगा। घर-घर गणना संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह जानकारी आज यहां मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने दी।  

उन्होंने बताया कि गणना के पहले चरण के दौरान बी.एल.ओ. द्वारा घर-घर जाकर प्री-प्रिंटेड फॉर्मों का वितरण किया जाएगा। बी.एल.ओज़. इन फॉर्मों को भरने में मतदाताओं की मदद करेंगे और इन्हें घर-घर जाकर वापस भी एकत्रित करेंगे।  

उन्होंने बताया कि घर-घर गणना की प्रक्रिया 24 जुलाई, 2026 तक चलेगी। यदि बी.एल.ओज़. को कोई फॉर्म प्राप्त न हो तो वह उस घर का तीन बार दौरा करेगा और अपने दौरे संबंधी जानकारी घर के दरवाजे पर स्टिकर चिपकाकर दर्ज करेगा।  

उन्होंने बताया कि 24,453 बी.एल.ओज़. द्वारा राज्य के 2 करोड़ 14 लाख 61 हजार 43 मतदाताओं की गणना की जाएगी। वर्तमान में पंजाब राज्य में 1 करोड़ 84 लाख 61 हजार 581 मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है, जो 86.02 प्रतिशत है।  

मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब ने बताया कि भारत चुनाव आयोग द्वारा एस.आई.आर. संबंधी घोषित कार्यक्रम के अनुसार 25 जून से 24 जुलाई 2026 तक घर-घर गणना, पोलिंग स्टेशन की रेशनलाइजेशन का काम 24 जुलाई 2026 तक पूरा किया जाएगा, जबकि मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 3 अगस्त, 2026 को प्रकाशित किया जाएगा।  

उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों संबंधी आपत्तियां और दावे 3 अगस्त 2026 से 2 सितंबर 2026 तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आपत्तियों और दावों का निपटारा 3 अगस्त 2026 से 28 सितंबर 2026 तक किया जाएगा। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अक्टूबर, 2026 को किया जाएगा।  

उन्होंने बताया कि गणना संबंधी पंजाब राज्य के समूचे चुनाव अमले और बी.एल.ऐज़. को ट्रेनिंग देने का काम पूरा कर लिया गया है।  

इस मौके पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए श्रीमती मित्रा ने स्पष्ट किया कि घर-घर गणना के दौरान यदि किसी मतदाता की मैपिंग नहीं होती है तो उसे आपत्तियों और दावों की प्रक्रिया के दौरान नोटिस जारी होगा, जिस पर संबंधित व्यक्ति मांगे गए दस्तावेज ईआरओ को प्रस्तुत करके अपनी वोट बनवाने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी योग्य व्यक्ति की वोट नहीं काटी जाएगी।  

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भारतीय नागरिक किसी अन्य देश का पासपोर्ट बनवा चुका है, वह भारत में वोट बनवाने का हकदार नहीं है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई मतदाता दो जगहों पर वोट बनवाता है या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता लेने के बावजूद भारत में अपनी वोट बनवाता है तो उसे एक साल की कैद की सजा भी हो सकती है।  

मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि एस.आई.आर. की पूरी प्रक्रिया संबंधी पंजाब राज्य की सभी राजनैतिक पार्टियों को बैठक करके जानकारी दे दी गई है और उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर भी अमल किया गया है। उन्होंनं बताया कि बैठकें राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर, तहसील स्तर और बी.एल.ओ. स्तर तक की गई हैं।  

उन्होंने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब के समस्त ईआरओज़ को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले संबंधित क्षेत्र के बी.एल.ओज़. के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे और बी.एल.ओज़. से फीडबैक लेने के अलावा उनकी तकनीकी समस्याओं, घर या व्यक्ति ढूंढने में आने वाली समस्याओं तथा किसी द्वारा दुर्व्यवहार संबंधी जानकारी लेंगे।

Khwaza Express

Khwaza Express Media Group has been known for its unbiased, fearless and responsible Hindi journalism since 2008. The proud journey since 16 years has been full of challenges, success, milestones, and love of readers. Above all, we are honored to be the voice of society from several years. Because of our firm belief in integrity and honesty, along with people oriented journalism, it has been possible to serve news & views almost every day since 2008.

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button