‘बुलडोजर एक्शन अन्याय का प्रतीक’, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला
लखनऊः देशभर में बुलडोजर एक्शन रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर से न्याय नहीं हो सकता। यह असंवैधानिक था। लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं इस निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं जिसने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है।
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला
अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम योगी, यूपी सरकार और बीजेपी के लोगों ने ‘बुलडोजर’ का महिमामंडन ऐसे किया जैसे कि यह न्याय है। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, तो मुझे लगता है कि बुलडोजर एक्शन बंद हो जाएगा और न्याय अदालत के माध्यम से आएगा।
#WATCH | On Supreme Court's direction, SP chief Akhilesh Yadav says, "Bulldozer can't be justice. It was unconstitutional, it was to scare people. Bulldozer was to deliberately suppress the voice of Opposition. I thank Supreme Court for this direction that has stopped bulldozer.… https://t.co/F1BTLXy3l8 pic.twitter.com/21FnXOxSA8
— ANI (@ANI) September 17, 2024
1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सार्वजनिक सड़क या रेलवे या जल निकायों पर अतिक्रमण के मामले को छोड़कर बिना अनुमति के देश में 1 अक्टूबर तक कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी।
बुलडोजर एक्शन के महिमामंडन को बंद करेंः कोर्ट
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) से बुलडोजर कार्रवाई के महिमामंडन को बंद करने को कहा है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का महिमामंडन करने का काम किया गया है। अगर आप सार्वजनिक सड़क या रेलवे लाइन पर स्थित मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद को ध्वस्त करना चाहते हैं तो हम आपसे सहमत होंगे, लेकिन किसी अन्य मामले में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने केंद्र से नगर निगम के कानूनों और प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा।