दरगाह मेला परिसर में संचालित हुआ बालश्रम जागरूकता अभियान
बहराइच। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली एवं जिलाधिकारी मोनिका रानी के निर्देश तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संरक्षण अधिकारी शिविका मौर्य के नेतृत्व में महिला शक्ति केन्द्र जिला समन्वयक नीलम शुक्ला प्रियंका बाल्मीकि सेंटर मैनेजर रचना कटियार, परामर्शदाता सुशील चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता सादिक अली प्रथम संस्था अश्वनी, राकेश चौबे चाइल्डलाइन व पुलिस टीम द्वारा बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया।
जागरूकता अभियान के दौरान दल के सदस्यों ने दुकानदारों व होटल मालिकों को जागरूक किया गया कि अपने प्रतिष्ठानों पर बालकों से काम न लें, क्योंकि बालश्रम कानूनन अपराध है। दुकानदारों को बताया गया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरूद्ध दो वर्ष तक की सजा या रू. 50 हजार तक का जुर्माना तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या रू. 10 हजार तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।
जागरूकता अभियान के दौरान दुकानदारों व आमजन बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही हेल्प लाइन नम्बरों 1098, 181, 1090, 112 की जानकारी देते हुए आहवान किया कि कोई भी समस्या आने पर पुलिस को अवश्य सूचित करें। जागयकता अभियान के दौरान लोगों को महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर लोगों को जन-जागरूकता पैम्फलेट का वितरण भी किया गया।मालूम हो कि सालाना जेठ मेले में जहां लाखों श्रद्धालु दरगाह शरीफ आते हैं वही इस अवसर पर हजारों छोटे बड़े दुकानदार नौटंकी झूला सर्कस होटल आदि दुकाने लगती हैं सवाल यह है कि इस टीम को कोई भी बाल श्रम करते हुए नहीं मिला यह सवालिया निशान हैंl