उत्तर प्रदेशबड़ी खबररामपुर

दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फात्मा को सात-सात साल कैद की सजा

रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो जन्म प्रमाण पत्र (case of Abdullah Azam two birth certificates) मामले में बुधवार को रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है. मामले में अदालत ने सपा नेता आजम खान और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को भी दोषी मानते हुए इनको भी सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही तीनों पर 15-15 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

आजम की पुर्नविचार याचिका को कोर्ट ने किया खारिजः दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने बचाव पक्ष यानी आजम खान पक्ष को 16 अक्टूबर तक बहस का समय दिया था. फिर 18 अक्टूबर को कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाए जाने के कहा था. हालांकि, 16 अक्टूबर को बचाव पक्ष ने रिवीजन के लिए कुछ समय और मांगा था, जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया था.

आजम खान का पूरा परिवार कोर्ट में हुआ पेशः मामले में 18 अक्टूबर यानी बुधवार को आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फात्मा कोर्ट में पेश हुए. अदालत में सुनवाई होते ही जज ने दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और तजीन फात्मा को दोषी करार दिया है. इसके बाद कोर्ट ने तीनों को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई. साथ ही 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

क्या था मामलाः अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला यूपी विधानसभा चुनाव 2017 के समय उठा था. रामपुर से मौजूदा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि अब्दुल्ला आजम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र 25 साल से कम है. इसी शिकायत की जांच में अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र होने की बात सामने आई थी.

Khwaza Express

Khwaza Express Media Group has been known for its unbiased, fearless and responsible Hindi journalism since 2008. The proud journey since 16 years has been full of challenges, success, milestones, and love of readers. Above all, we are honored to be the voice of society from several years. Because of our firm belief in integrity and honesty, along with people oriented journalism, it has been possible to serve news & views almost every day since 2008.

संबंधित समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button