उत्तर प्रदेशदेवरियाराज्य

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

  • एसपी विक्रांत वीर के निर्देशन में पुलिस की प्रभावी पैरवी से अपराधियों को मिली कड़ी सजा

देवरिया। जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की प्रभावी पैरवी एक बार फिर रंग लाई है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपदीय पुलिस की मजबूत दलीलों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने थाना एकौना में दर्ज हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

थाना एकौना पर पंजीकृत मु0अ0सं0-12/18 धारा 302, 147, 148, 149, 323, 504, 506 भादवि में दोषी पाए गए अभियुक्त राजेश पाण्डेय (पुत्र जयनरायन पाण्डेय, निवासी खमुआ, थाना बांसगांव, जनपद गोरखपुर), कुबेर मिश्रा (पुत्र पारस मिश्रा, निवासी विशुनपुरा बगही, थाना एकौना, जनपद देवरिया) और पारस मिश्रा (पुत्र स्व. मुन्नी मिश्रा, निवासी विशुनपुरा बगही, थाना एकौना, जनपद देवरिया) को अदालत ने आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹22,500 के अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में इस मामले की प्रभावी पैरवी के लिए विशेष रणनीति बनाई गई थी। इस सफलता में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री मनीष सिंह, कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी विनय सोनार, पैरवीकर आरक्षी अनिल चौधरी तथा मानिटरिंग सेल प्रभारी गोरखनाथ सरोज का सराहनीय योगदान रहा।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने कहा कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का अभियान जारी रहेगा। इस फैसले से जिले में अपराधियों को कड़ा संदेश गया है कि कानून से बचना संभव नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को इस सफलता के लिए बधाई दी और कहा कि आगे भी जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऐसी ही सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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