सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत सोमवार को 24 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को मेडिकल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है।
Supreme Court extends interim bail to AAP leader Satyendar Jain on medical grounds till further orders. pic.twitter.com/wPJwAevzD3
— ANI (@ANI) July 10, 2023
शीर्ष अदालत ने 26 मई को जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। ईडी ने जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन के आरोप में पिछले साल 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने कहा कि तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है।