यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों पर लगा बैन, आदेश जारी
लखनऊ। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यूपी की योगी सरकार ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को तत्काल प्रभाव से बैन कर दिया है। दरअसल, कुछ कंपनियां रोजमर्रा के सामानों और उत्पादों को हलाल सर्टिफाइड करके बेचने का काम करती थी। जिसको लेकर शिकायत मिली थी।
बता दें कि शैलेंद्र शर्मा नाम के एक व्यापारी ने इस संबंध में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। वहीं शैलेंद्र शर्मा की शिकायत के आधार पर हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल आफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई समेत कुछ कंपनियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। बताया जा रहा है कि डेयरी से लेकर मसाला, साबुन समेत कई घरेलू सामानों और उत्पादों को हलाल प्रमाणपत्र देकर बेचा जा रहा है। इसके अलावा इन कंपनियों पर अवैध तरीके से काम करने का भी आरोप लगा है।
खाद्य सुरक्षा और औषधीय प्रशासन की ओर से जारी आदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों, डेरी उत्पाद, धीनी बेकरी उत्पाद, पिपरमिन्ट ऑयल, नमकीन रेडी टू ईट सेवरीज, खाद्य तेल समेत अन्य उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30(2) (d) के अनुपालन हेतु उक्त अधिनियम की धारा 30 (2) (a) में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य के दृष्टिगत यूपी राज्य की सीमा में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय पर निर्यातक के लिए निर्यात हेतु उत्पादित खाद्य पदार्थ को छोड़कर तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया गया है।