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Vice President Election: उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान शुरू, राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी… कौन मारेगा बाजी? जानें पूरी गणित

नई दिल्लीः उपराष्ट्रपति पद के लिए आज यानी की 9 सितंबर 2025 को मतदान शुरू हो गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज सुबह दस बजे मतदान शुरू हो गया जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया। इस दौरान उनके साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू मौजूद थे।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी. सुदर्शन रेड्डी के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को अचानक से इस्तीफे दे दिया था। इसके बाद से यह पद खाली था।

781 सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल में एनडीए के पास करीब 427 सांसदों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े 391 से काफी अधिक है। सीपीराधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (11 सांसद) जैसी गैर-इंडिया ब्लॉक पार्टियों का समर्थन एनडीए की स्थिति को और मजबूत करता है, जबकि बीजू जनता दल (7 सांसद) और भारत राष्ट्र समिति (4 सांसद) ने इस मतदान में हिस्सा न लेने का ऐलान किया है।

मतदान का समय और प्रक्रिया

संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, और मतगणना शाम 6 बजे शुरू होगी। परिणाम देर रात तक घोषित होने की संभावना है। सामान्य चुनावों में जहां सांसदों को पार्टी व्हिप का पालन करना पड़ता है, वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव में गुप्त मतदान होता है, और सांसदों को किसी निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है।

चुनाव की प्रक्रिया

चुनाव से पहले एनडीए और कांग्रेस नीत विपक्ष ने अपने सांसदों को प्रक्रिया समझाने के लिए अलग-अलग बैठकें कीं और मॉक पोल के जरिए तैयारियां पक्की कीं। सांसदों को दोनों उम्मीदवारों के नामों वाला मतपत्र दिया जाएगा, जिसमें उन्हें अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने “1” अंकित करना होगा।

चुनाव नियमों के मुताबिक, अंकों को भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप, रोमन अंकों, या किसी भारतीय भाषा के अंकों में लिखा जा सकता है, लेकिन शब्दों में नहीं। इससे मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता बनी रहती है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 781 सदस्य हैं, जिनमें 542 लोकसभा और 239 राज्यसभा से हैं। बहुमत के लिए 391 वोटों की जरूरत है।

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