पंजाबराज्य

हरियाणा आधारित फर्म के खिलाफ अवैध उर्वरक व कीटनाशक भंडारण एवं बिक्री मामले में एफआईआर दर्ज

चंडीगढ़  : 

किसानों को अवैध कृषि उत्पादों की बिक्री से बचाने के उद्देश्य से पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा की एक फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई मालेरकोटला जिले में अवैध उर्वरकों और कीटनाशकों के भंडारण व बिक्री के आरोप में की गई है। यह मामला कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंजाब की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सरदार गुरमीत सिंह खुड्डियां ने जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर (हरियाणा) स्थित “एम/एस यूनिटेक क्रॉप साइंस” नामक फर्म के मालेरकोटला स्थित गोदाम में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई अचानक जांच के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध उर्वरक और कीटनाशक बरामद किए गए।

किसानों तक इन उत्पादों की आपूर्ति को रोकने के लिए विभाग ने तुरंत पूरा अवैध स्टॉक जब्त कर लिया। मंत्री ने बताया कि उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) के तहत थाना अमरगढ़, जिला मालेरकोटला में एफआईआर दर्ज की गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के सख्त रुख को दोहराते हुए सरदार खुड्डियां ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उर्वरकों और कीटनाशकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

कृषि निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ ने बताया कि विभाग ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्यभर में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि सामग्री आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि किसानों को केवल स्वीकृत और भरोसेमंद उत्पाद ही उपलब्ध कराए जा सकें।

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