राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से मानहानि मामले में 13 अप्रैल तक जमानत मिली है. राहुल गांधी ने कोर्ट में दो अलग-अलग याचिका दायर की हैं. इनमें से एक उनकी दोषिसिद्धी (कनविक्शन) के खिलाफ है और दूसरी इस पूरे मामले को लेकर है. राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर सुनवाई 13 अप्रैल को की जानी है. हालांकि कोर्ट ने राहुल से कहा है कि उन्हें अगली सुनवाई में कोर्ट मेंं उपस्थित होने की जरूरत नहीं है.
हालांकि इस सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द होने के मामले में कोई अपडेट सामने नहीं आया है. वहीं जमानत से राहुल के बंगला छोड़ने पर स्टे नहीं मिलेगा. इस संबंध में आज किसी तरह का फैसला नहीं हुआ है.
इससे पहले उन्हें सूरत की ही निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी. बाद में राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया था. एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने सोमवार को कोर्ट में अर्जी लगाई है. इससे पहले शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा गया है.
ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है।
इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा! pic.twitter.com/SYxC8yfc1M
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 3, 2023
राहुल गांधी के साथ सूरत में प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी दिखाई दिए हैं. राहुल सभी नेताओं के साथ आज ही दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं.
क्या था मामला
दरअसल 2019 में चुनाव कैंपेन के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक प्रचार रैली में मोदी सरनेम पर एक बयान दिया था. जिसके बाद गुजरात के एक विधायक पुरुणेश मोदी ने उनके खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया था. इसी मामले में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी.