पंजाबराज्य

तीन उत्तराखंड निवासियों सहित चार व्यक्ति गिरफ्तार; सात आधुनिक पिस्तौलें बरामद

चंडीगढ़/गुरदासपुर, 1 अक्टूबर:

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता के तहत गुरदासपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय हथियार तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए चार व्यक्तियों, जिनमें से तीन उत्तराखंड के रहने वाले हैं, को सात आधुनिक पिस्तौलों के साथ गिरफ्तार किया है। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान लवप्रीत सिंह (26), लवप्रीत सिंह (25) और जशनदीप सिंह (25), सभी निवासी सितारगंज, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड और हरजिंदर सिंह (23), निवासी लखन कलां, कलानौर, गुरदासपुर, के रूप में हुई है।

बरामद किए गए हथियारों में एक ग्लॉक (ऑस्ट्रिया निर्मित), चार .30 बोर (चीन निर्मित) और दो .30 बोर पिस्तौलें सहित आठ मैगजीन शामिल हैं। हथियार बरामद करने के अलावा, पुलिस टीमों ने उनकी सिल्वर मारुति स्विफ्ट कार (यूके 16 सी 0040) को भी जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल वे आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कर रहे थे।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए मुलजिमों के दुबई और अमेरिका स्थित हैंडलरों से संबंध थे, जिनके द्वारा मुलजिमों को गैर-कानूनी हथियार बरामद करने का काम सौंपा गया था।

ऑपरेशन के बारे में विवरण साझा करते हुए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (आईजीपी) बॉर्डर रेंज गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि गुरदासपुर पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि लवप्रीत सिंह, लवप्रीत सिंह, जशनदीप सिंह और हरजिंदर सिंह के रूप में पहचाने गए शक्कियों ने हथियारों की एक खेप बरामद की है, जिसे वे आगे सप्लाई करने जा रहे थे।

उन्होंने कहा कि तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने नाकाबंदी की और अपनी कार में जा रहे चारों दोषियों को सात गैर-कानूनी पिस्तौलों और आठ मैगजीनों सहित गिरफ्तार कर लिया।

आईजीपी ने बताया कि यह कार्रवाई सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) गुरदासपुर आदित्य की निगरानी में की गई। उन्होंने आगे कहा कि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए अगली जांच जारी है और आगे-पीछे के संबंध स्थापित किए जा रहे हैं।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 130 दिनांक 1/10/2026 को गुरदासपुर के कलानौर पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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