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यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई 10 जनवरी 2024 तक स्थगित
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगे की साजिश में कथित संलिप्तता को लेकर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को स्थगित कर दी गई है. इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले को यह कहकर स्थगित कर दिया कि खालिद के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उपलब्ध नहीं थे.