अलाया अपार्टमेंट हादसा: सपा विधायक शाहिद मंजूर को नहीं मिली राहत, अंतरिम जमानत की मांग नामंजूर
लखनऊ: अलाया अपार्टमेंट हादसा मामले में सपा विधायक शाहिद मंजूर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ दाखिल किए गए, अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि अग्रिम जमानत पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी।
यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मीना श्रीवास्तव ने शाहिद मंजूर के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर पारित किया। सपा विधायक की ओर से दलील दी गई थी कि कि उक्त मामले से उनका कोई सम्बंध नहीं है व उन्हें मात्र राजनीतिक कारणों से मामले में घसीटा जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए, फिलहाल कोई राहत देने से इंकार कर दिया, साथ ही अभियोजन से रिपोर्ट भी तलब किया है।
उल्लेखनीय है कि अलाया अपार्टमेंट घटना की एफआईआर 25 जनवरी 2023 को हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी ने विधायक शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश, भतीजे मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के ख़िलाफ़ दर्ज कराई थी। एफआईआर में आरोप है कि अपार्टमेंट जोरदार आवाज के साथ अचानक पूरी तरह से ढह गया जिससे चारों तरफ चीख-पुकार मच गई, अपार्टमेंट के मलबे से बचाव दल ने गंभीर रूप से चोटिल 14 लोगो को बाहर निकाला, बाद में इलाज के दौरान तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी।